केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में भारत गणराज्य और पोलैंड गणराज्य की सरकारों के बीच आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता की संधि को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कानूनी सहायता से आतंकवाद से संबंधित अपराधों समेत अन्य अपराधों की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की क्षमता और प्रभावशीलता में बढ़ाना है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद के साथ इसके संदर्भ में, प्रस्तावित संधि, अपराध की जांच और साथ-साथ अपराध के बढ़ने, इसके मददगार उपकरणों तथा आतंकवादी कृत्यों के लिए धनराशि आदि का पता लगाने, रोकने और जब्त करने में पोलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक व्यापक कानून प्रदान करेगी।
इस संधि पर पुष्टि के बाद, सीआरपीसी, 1973 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उपयुक्त राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी, ताकि भारत में संधि के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। अधिसूचना सरकारी कार्यक्षेत्र के बाहर, आम जनता के लिए उपलब्ध है और यह संधि आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता के सन्दर्भ में भारत एवं पोलैंड के बीच और अधिक जागरूकता एवं पारदर्शिता प्रदान करेगी।
यह पोलैंड से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों से निपटने में भारत को बढ़ाएगा। एक बार इसके आने के बाद, संधि के माध्यम से संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के तौर-तरीकों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त होगी। इसके साथ ही इनका उपयोग आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में नीतिगत निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है।