सूरत के हजीरा इलाके में एक मजदूर परिवार की पांच साल की बच्ची की दुष्कर्म -हत्या के आरोपी को सूरत फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने पोस्को तथा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया है , आरोपी की सजा का एलान 29 दिसम्बर को किया जायेगा | मुख्य सरकारी वकील नयन सुखडवाला ने आरोपी के फांसी के सजा की मांग की है | सरकारी वकील नयन सुखाड़वाला ने कहा कि आरोपी को लड़की से दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया है. इससे पहले भी आरोपी ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया था। हालांकि, लड़की ने ईंट मारकर विरोध किया। ताकि वह बच जाए। आरोपी उसमे सफल नहीं हो पाया था |
मिली जानकारी के मुताबिक गत अप्रैल माह में मूल मध्यप्रदेश के 27 वर्षीय आरोपी सुजीत मुन्नीलाल साकेत ने हजीरा क्षेत्र में रहने वाले मजदूर वर्ग के परिवार की पांच वर्षीय बच्ची को चाकलेट देने का लालच देकर अपने साथ ले गया था उसने मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी . पीड़ित के अभिभावक ने हजीरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसमे जाँच के दौरान पुलिस ने आरोपी सुजीत साकेत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले का ट्रायल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चला |
मुख्य जिला लोक अभियोजक नयन सुखाड़वाला ने मामले में शीघ्र न्याय के लिए पांच सुनवाई के दौरान ही कुल 43 गवाहों में से 14 गवाहों को छोड़ दिया, जबकि केवल 29 प्रमुख गवाह पेश कर उनकी गवाही कराते हुए आरोपी को दोषी करार दिलाने में सफलता हांसिल की इस मामले में पीड़ित बच्चे की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उम्र के मामले में विसंगतियां पाई गईं थी जिसके लिए मुख्य जिला लोक अभियोजक नयन सुखाड़वाला ने पीड़िता के गांव की स्कूल का प्रमाणपत्र पेश कर उम्र के मसले को दूर किया था |