आरोप पत्र दायर ना होने तक गांधीनगर में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
गुजरात आप की युवा शाखा के नेता युवराज सिंह जडेजा को गांधीनगर की अदालत ने जमानत दे दी है, जिन्हें ड्यूटी पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने और एक कांस्टेबल को उनकी कार के बोनट पर घसीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने पुलिस द्वारा उनकी रिमांड नहीं मांगे जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जिसके बाद उन्होंने निचली अदालत में अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी ,अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जडेजा को इस शर्त के साथ जमानत दी गई है कि वह गांधीनगर में प्रवेश नहीं करेंगे।
अन्य आरोपों के अलावा, जडेजा को गांधीनगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 के तहत “हत्या के प्रयास” के लिए गिरफ्तार किया था पुलिस शिकायत के मुताबिक उनके कृत्य के परिणामस्वरूप कांस्टेबल की मौत हो सकती थी। लोक रक्षक दल (LRD) पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 10 अप्रैल को निर्धारित है और राज्य सरकार घबराई हुई थी कि जडेजा फिर से भर्ती में अनियमितताएं सामने लाएंगे और उन्होंने उसे सलाखों के पीछे धकेल कर चुप करा दिया।आप नेता प्रवीण राम ने अहमदाबाद में प्रेस कांफ्रेंस में उनकी गिरफ्तारी के बाद उक्त आरोप लगाए थे।