अहमदाबादः यदि आप एक प्रारंभिक या स्वीकृत टाउन प्लानिंग योजना ( Town planning scheme ) में बदलाव के लिए नगर निगम से संपर्क करते हैं, तो वह आपसे 70 लाख रुपये चार्ज करेगा। नगर निगम आयुक्त( Municipal Commissioner) द्वारा हाल ही में 40 लाख रुपये के दशक पुराने शुल्क को संशोधित करते हुए सर्कुलर जारी करने के बाद रुला देने वाला यह शुल्क एक अगस्त से ही लागू हो चुका है। संशोधन ऐसे समय में आया है, जब नागरिक निकाय नकदी की तंगी से जूझ रहा है। अधिकारियों ने कहा कि मार्च 2012 में अहमदाबाद नगर निगम (AMC ) के टाउन प्लानिंग विभाग (Town Planning Department ) ने टीपी योजना के तहत, मुख्य रूप से आपत्तियों को दूर करने के लिए, 40 लाख रुपये पर ‘विभिन्न शुल्क’ तय किया था।
किस बदलाव के लिए कौन भुगतान करेगा?
जब भी एएमसी( AMC ) नए अधिग्रहीत क्षेत्र में कोई नई टाउन प्लानिंग योजना पेश करती है, तो योजना की मंजूरी तक एक उस टीपी योजना की घोषणा से लेकर प्रक्रियाएं मौजूद होती हैं। एएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “इनमें भूस्वामियों के साथ बैठकें शामिल हैं, जहां एएमसी ( AMC )एक मसौदा प्रस्तुत करती है और लिखित आपत्तियां लेती है। इन आपत्तियों को जीटीपी अधिनियम के नियमों के अनुसार हल किया जाता है।” एएमसी द्वारा योजना को मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य सरकार को भेजा जाता है।
राज्य सरकार अंतिम टीपी योजना तैयार करने के लिए एक आधिकारिक नगर नियोजन अधिकारी (Town Planning officer) की नियुक्ति करती है। यहां भी भूमि मालिकों से टीपीओ द्वारा आपत्तियों के दूसरी बार स्वीकार किया जाता है। अधिनियम के अनुसार, सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए भूखंडों पर आरक्षण से संबंधित वैध और उचित कारण हों, तो टीपीओ भी बदलाव कर सकते हैं।
यदि टैक्स या अन्य प्रक्रियात्मक त्रुटियों से संबंधित त्रुटियां हैं, तो उन्हें प्रारंभिक चरण में ठीक किया जाता है। एक अधिकारी ने कहा, “अगर एएमसी से कोई गलती हो जाती है, तो टीपी योजना बिना किसी शुल्क के बदल दी जाती है। लेकिन अगर आवेदक अपने सुधार के लिए टीपी योजना में बदलाव के लिए आवेदन करता है, तो शुल्क लिया जाता है।” झुग्गी पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं में परिदृश्य बदल जाता है, जहां एक बिल्डर को एएमसी द्वारा काम आवंटित किया जाता है।
अधिकारी ने कहा, “जब बिल्डर मांग करता है कि एक बहुमंजिला झुग्गी पुनर्विकास परियोजना (Slum Redevelopment Project ) के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए, तो एएमसी बिल्डर को छूट देती है। पिछले वर्ष स्लम पुनर्विकास के मामलों में चार या पांच टीपी योजनाओं को बदल दिया गया और बिल्डरों ( Builders ) से कोई भी शुल्क नहीं लिया गया था।”
31 अगस्त से हवाई यात्रा पर फेयर कैप नहीं, एयरलाइंस खुद तय कर सकेंगी किराया