प्रयागराज जिला अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना की वर्दी पहनने के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक निगरानी याचिका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला अदालत में दाखिल की गई थी। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने वकील राकेश नाथ पांडेय की ओर से पेश निगरानी याचिका पर बहस को सुनने के बाद यह आदेश दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को तय की गई है। बता दें कि पीएम मोदी पिछले साल कश्मीर दौर पर सेना की वर्दी पहनी थी। निगरानी याचिका में दावा किया गया है कि सेना की वर्दी पहनना IPC की धारा 140 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
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प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राकेश नाथ पांडेय ने प्रार्थना पत्र पेश कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की मांग की है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि चार नवंबर 2021 को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। यह धारा 140 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इससे पहले मामले में 21 दिसंबर, 2021 को प्रार्थना पत्र की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने की थी। लेकिन उन्होंने याचिका अधिकार क्षेत्र के बाहर का बताते हुए याचिका ख़ारिज कर दी थी |
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सीजेएम ने अपने आदेश में कहा था कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है। इस मामले की सुनवाई वहां का मजिस्ट्रेट कर सकता है और उन्होंने याचिका खारिज कर दी थी। पांडे ने इस आदेश को जिला जज के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी थी और आदेश निरस्त किए जाने की मांग की गई। निगरानी याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज ने प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।