5OO रुपये की रिश्वत मामले डीसा की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 11 साल की लम्बी क़ानूनी प्रकिया के बाद आरोपी अतिरिक्त सहायक अभियंता को तीन साल की सजा सुनाई |
प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मई 2011 को बनासकांठा के धनेरा तालुका पंचायत में अतिरिक्त सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत नितिनभाई दह्याभाई चौहान पर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए थे |
आरोपीअतिरिक्त सहायक अभियंता नितिन चौहान ने इंदिरा आवास योजना सहायता की दूसरी किस्त के लिए 21,000 रुपये का चेक जारी करने के लिए 500 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए थे |
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लोक अभियोजक नीलामबेन ब्रह्मभट्ट की दलील को ध्यान में रखते हुए डीसा अतिरिक्त सत्र न्यायालय के मजिस्ट्रेट बीजी दवे ने नितिन चौहान दोषी ठहराते हुए अपने फैसले में कहा कि नितिन चौहान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं | आरोपी नितिन चौहान को तीन साल की साधारण सजा सुनाई गई है. साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया |