मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार हो रही गिरावट और मौजूदा स्थिति की समीक्षा कर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं.
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस कोर कमेटी में लिए गए निर्णयों के अनुसार अब रात का कर्फ्यू रात १० बजे से सुबह ६ बजे तक राज्य के केवल आठ महानगरों- अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ और गांधीनगर में लागू होगा. जिन शहरों में रात का कर्फ्यू है, वहां की सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, लॉरी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केटिंग यार्ड, साप्ताहिक गुजरी / बाजार / हाट, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर और अन्य व्यवसाय। गतिविधि को रात के 09:00 बजे तक ही खुला रखा जा सकता है। (सभी मालिकों, प्रबंधकों, कर्मचारियों को 31.07.2021 तक वैक्सीन की पहली खुराक लेनी होगी ।
रेस्तरां निर्धारित एस.ओ.पी. के अधीन रात के 08:00 बजे तक जारी रख सकेंगे। home delivery रात 12 बजे तक जारी रखी जा सकती है यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी मालिकों, प्रबंधकों, कर्मचारियों के साथ-साथ सभी व्यक्तियों को 31.07.2021 तक वैक्सीन की पहली खुराक लेनी होगी अन्यथा ऐसे रेस्तरां का कार्य जारी नहीं किया जा सकता है।
सार्वजनिक उद्यानों को निर्धारित एस.ओ.पी. के अधीन 08:00 बजे तक जनता के लिए खुला रखा जा सकता है।इस अवधि के दौरान अधिकतम 150 (एक सौ पचास) व्यक्तियों को विवाह के लिए खुले या बंद स्थानों में अनुमति दी जाएगी। डिजिटल गुजरात पोर्टल पर विवाह के लिए पंजीकरण का प्रावधान जारी रहेगा ।अंतिमक्रिया में भी अधिकतम 40 (चालीस) व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी।60% क्षमता वाले पुस्तकालयों को निर्धारित एसओपी के अधीन तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक वे कोरोना गाइडलाइन की अनुपालन करते हैं।
सार्वजनिक बस परिवहन अधिकतम 50%यात्री क्षमता के साथ जारी रहेगा। सार्वजनिक बस परिवहन को कर्फ्यू से छूट दी गई है। (यह जरूरी है कि सभी ड्राइवर और कंडक्टर वैक्सीन की पहली खुराक लें।)खेल परिसर / खेल स्टेडियम / परिसर में दर्शकों की उपस्थिति के बिना खेल जारी रखा जा सकता है।
सिनेमा , सभागार, सभा हॉल, मनोरंजन स्थल अधिकतम 50% क्षमता के आधार पर जारी रखे जा सकते है।शैक्षणिक संस्थान (ऑनलाइन शिक्षा को छोड़कर), वाटर पार्क, स्पा, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।