इंदौर के जेल में 100 से अधिक दिन गुजारने के बाद हमले के शिकार चूड़ी विक्रेता को मिली जमानत - Vibes Of India

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इंदौर के जेल में 100 से अधिक दिन गुजारने के बाद हमले के शिकार चूड़ी विक्रेता को मिली जमानत

| Updated: December 8, 2021 12:51

मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ियां बेचने वाले तस्लीम अली को जेल में सौ से अधिक दिन काटने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। उसे कथित तौर पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भीड़ के हमले में वह बुरी तरह जख्मी हो गया था।

तस्लीम अली को इंदौर के गोविंद नगर में चूड़ी बेचने के दौरान 13 वर्षीया एक  नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 24 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले पहचान छुपाकर चूड़ी बेचने का आरोप लगाते हुए एक हिंसक भीड़ ने उस पर हमला कर दिया था।  सौ से अधिक दिन जेल में बिता चुके तस्लीम को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस सुजॉय पॉल की बेंच ने मंगलवार को जमानत दे दी। इसके बाद तस्लीम अली के वकील एहतेशाम हाशमी ने इसे ”संविधान की जीत” बताया।

उन्होंने कहा, “जस्टिस सुजॉय पॉल ने अपने आदेश में कहा है कि तस्लीम को गुंडों ने पीटा था। फिर उसकी शिकायत के बाद उसकी भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।” उन्होंने आरोप लगाया कि अली के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित था।इस मामले में राज्य सरकार का रवैया भी "थोड़ा कठोर" था। जमानत में देरी इसलिए हुई, क्योंकि पुलिस ने हाई कोर्ट में समय पर केस डायरी को पेश ही नहीं किया।
दरअसल 31 अगस्त को जिला अदालत ने अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। हालांकि सुनवाई की पांच निर्धारित तारीखों को हाईकोर्ट में अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। पहले चार मौकों पर  प्रक्रियागत कारणों से सुनवाई स्थगित कर दी गई थी- जैसे कि केस डायरी की अनुपलब्धता। पांचवें अवसर पर न्यायाधीश ने ही सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

चूड़ी विक्रेता के वकील ने बताया कि यह अली पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार लोगों की जमानत की सुनवाई के तरीके से बिल्कुल उलटा था। उन चारों को 30 दिनों के भीतर ही जमानत पर रिहा कर दिया गया।

क्या था मामला

22 अगस्त को इंदौर के गोविंद नगर इलाके में उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले चूड़ी विक्रेता 25 वर्षीय एक व्यक्ति को पीटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद अली पर हमले ने हंगामा मचा दिया था। हमलावरों ने आरोप लगाया कि अली मोहल्ले में महिलाओं को चूड़ियां बेचते समय फर्जी नाम का इस्तेमाल कर रहा था।

घटना के अगले दिन 13 साल की बच्ची की शिकायत पर अली के खिलाफ बाणगंगा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी के अनुसार, अली चूड़ियां बेचने के लिए लड़की के घर गया और कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छूने से पहले खुद को ‘गोलू’ बताया।

मारपीट के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अली की शिकायत के अनुसार, उन्होंने उसका नाम पूछा और जवाब सुनकर उसे पीटना शुरू कर दिया।

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