1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी केंद्रीय मोटर वाहन (23वां संशोधन) नियम, 2021 के तहत, 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण 8 गुना अधिक महंगा होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, 15 साल से अधिक पुरानी कारों के मालिकों को अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए आठ गुना ज्यादा भुगतान करना होगा| नए नियम राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति के अनुसार पुराने और प्रदूषित वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की केंद्र की तैयारियों के अनुरूप हैं।
15 साल पुरानी इस कार को अब 5,000 रुपये में रिन्यू किया जाएगा, जबकि मौजूदा फीस 600 रुपये है। इसी तरह, 15 साल से पुराने बस या ट्रक के लिए फिटनेस नवीनीकरण प्रमाणपत्र 1500 रुपये के बजाय 12,500 रुपये और पुराने मध्यम सामान या यात्री मोटर वाहनों के लिए 10,000 रुपये का होगा। मोटरबाइक के लिए शुल्क 300 रुपये के बजाय 10,000 रुपये होगा।
जबकि आयातित मोटरबाइक और कारों के पंजीकरण के नवीनीकरण पर क्रमशः 10,000 रुपये और 40,000 रुपये खर्च होंगे। जबकि फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद देरी के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, पंजीकरण के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में देरी के मामले में, निजी वाहनों के लिए 300 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 500 प्रति माह शुल्क लिया जाएगा