महिलाओं के कल्याण के लिए सख्त कानून, पतियों को धमकाने या जबरन वसूली करने के लिए नहीं: सुप्रीम कोर्ट - Vibes Of India

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महिलाओं के कल्याण के लिए सख्त कानून, पतियों को धमकाने या जबरन वसूली करने के लिए नहीं: सुप्रीम कोर्ट

| Updated: December 20, 2024 14:33

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के कल्याण के लिए बनाए गए कानूनों का उपयोग उनके पतियों को परेशान करने, धमकाने या ब्लैकमेल करने के उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गुजारा भत्ता का उद्देश्य पूर्व पति-पत्नी की आर्थिक स्थिति को बराबर करना नहीं है, बल्कि आश्रित महिला को एक सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करना है।

यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष के बहुचर्चित मामले के दौरान की, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी अलग रह रही पत्नी और उसके परिवार ने 2 लाख रुपये मासिक भरण-पोषण की मांग की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये वार्षिक कर दिया गया। इस मामले ने व्यापक जनचर्चा को जन्म दिया।

अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि किसी पूर्व पति को केवल उसकी वित्तीय स्थिति के आधार पर अपनी पूर्व पत्नी का अनिश्चितकाल तक समर्थन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बेंच ने यह भी दोहराया कि हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्था माना गया है, जो परिवार जीवन का आधार है, न कि “व्यावसायिक उद्यम।”

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और पंकज मित्था की पीठ ने टिप्पणी की कि, “महिलाओं को यह समझना चाहिए कि उनके कल्याण के लिए बनाए गए सख्त कानून उनके पतियों को दंडित करने, धमकाने, नियंत्रित करने या उनसे धन उगाही करने के उपकरण नहीं हैं।” पीठ ने यह टिप्पणियां उस समय की जब उन्होंने अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर विवाह को समाप्त कर दिया। अदालत ने पति को आदेश दिया कि वह अपनी अलग रह रही पत्नी को 12 करोड़ रुपये का स्थायी भरण-पोषण एक महीने के भीतर चुकाए, जिससे उसकी सभी दावों का निपटारा हो सके।

पत्नी ने तर्क दिया था कि उनके पति की कुल संपत्ति 5,000 करोड़ रुपये से अधिक है और उनके पास अमेरिका और भारत में कई व्यवसाय और संपत्तियां हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पति ने अपनी पहली पत्नी को अलग होने पर 500 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जिसमें वर्जीनिया में एक घर शामिल नहीं था।

हालांकि, अदालत ने कहा कि भरण-पोषण तय करते समय न केवल पति की आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए, बल्कि पत्नी की आय, उसकी उचित आवश्यकताएं, आवासीय अधिकार और इसी प्रकार के अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

“हम इस प्रवृत्ति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं कि भरण-पोषण या गुजारा भत्ता को पति-पत्नी के बीच संपत्ति की समानता स्थापित करने के साधन के रूप में देखा जा रहा है। भरण-पोषण के लिए दिए गए आवेदन अक्सर पति की संपत्ति और आय को उजागर करते हैं और ऐसी राशि की मांग करते हैं जो वित्तीय समानता को प्राप्त कर सके,” अदालत ने टिप्पणी की। “हम पूछते हैं, क्या पत्नी तब भी संपत्ति की समानता की मांग करेगी यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के कारण अलगाव के बाद पति आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाए?”

पीठ ने यह भी बताया कि कई मामलों में गंभीर अपराधों की आपराधिक शिकायतों का उपयोग पत्नी और उसके परिवार द्वारा धन संबंधी समझौतों को प्राप्त करने के लिए दबाव बनाने के साधन के रूप में किया गया है। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी द्वारा अपने अलग रह रहे पति के खिलाफ दायर आपराधिक मामलों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है।

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