सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कानून को किया सख्त, अब पोर्नोग्राफी देखना या रखना भी होगा दंडनीय - Vibes Of India

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सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कानून को किया सख्त, अब पोर्नोग्राफी देखना या रखना भी होगा दंडनीय

| Updated: September 24, 2024 11:52

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें बाल पोर्नोग्राफ़ी (Child Pornography) के इर्द-गिर्द कानूनी ढाँचे को कड़ा किया गया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफ़िक (Child Pornography) कंटेन्ट को देखना, रखना या रिपोर्ट न करना भी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दंडनीय है, भले ही सामग्री को साझा किया गया हो या आगे प्रसारित किया गया हो।

यह निर्णय इस वर्ष की शुरुआत में मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय को पलट देता है, जिसमें 28 वर्षीय एक व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था, जिसने अपने फ़ोन पर दो बाल पोर्नोग्राफ़िक वीडियो डाउनलोड किए थे।

200 पृष्ठों के विस्तृत निर्णय में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने स्पष्ट किया कि POCSO अधिनियम के तहत “बाल पोर्नोग्राफ़ी का भंडारण” क्या है।

POCSO अधिनियम की धारा 15 की व्याख्या का विस्तार

इस फैसले ने POCSO अधिनियम की धारा 15 का विस्तार किया, जो “बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड” से संबंधित है। पहले, इस धारा में मुख्य रूप से ऐसे मामले शामिल थे, जहाँ ऐसी सामग्री को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए संग्रहीत किया जाता था।

हालाँकि, 2019 में संशोधन के बाद, धारा 15(1), (2) और (3) के तहत अतिरिक्त जुड़े अपराधों को शामिल करने के लिए दायरे को व्यापक बनाया गया, जिसमें जुर्माने से लेकर पाँच साल तक की कैद तक की सज़ा हो सकती है।

अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अब कानून उन सभी लोगों को कवर करता है जो:

  • बाल अश्लील सामग्री संग्रहीत या रखते हैं, लेकिन उसे मिटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं।
  • ऐसी सामग्री को प्रसारित या साझा करने का इरादा रखते हैं।
  • व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बाल अश्लीलता संग्रहीत या रखते हैं।

“अधूरे” अपराध और अपराध करने का इरादा

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए इन अपराधों को “अधूरे” अपराध कहा, जिसका अर्थ है कि ये ऐसे कार्य हैं जो आगे के आपराधिक कृत्यों की तैयारी या आशंका करते हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि धारा 15 न केवल बाल पोर्नोग्राफ़ी (Child Pornography) के वास्तविक साझाकरण या प्रसारण को दंडित करती है, बल्कि ऐसा करने के “इरादे” को भी दंडित करती है। यहां तक ​​कि बाल पोर्नोग्राफ़िक (Child Pornography) सामग्री को हटाने या रिपोर्ट करने में विफल रहने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का इसे साझा करने का इरादा था, जिससे वे कानून के तहत उत्तरदायी हो जाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला

यह मामला मद्रास उच्च न्यायालय के जनवरी के फैसले से उत्पन्न हुआ था, जिसने बाल पोर्नोग्राफ़ी डाउनलोड करने और उसे अपने पास रखने के आरोप में एक व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि बाल पोर्नोग्राफ़िक सामग्री को इस्तेमाल या प्रसारित किए बिना केवल अपने पास रखना, POCSO अधिनियम की धारा 14 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।

हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्याख्या का विस्तार करते हुए तर्क दिया कि कब्जे में शारीरिक नियंत्रण शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें “रचनात्मक कब्ज़ा” भी शामिल हो सकता है, जहाँ किसी व्यक्ति के पास सामग्री का नियंत्रण और ज्ञान हो।

एक नया कानूनी मानक

अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने “constructive possession” की अवधारणा पेश की, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति जो बाल पोर्नोग्राफ़ी को डाउनलोड किए बिना देखता है, उसे अभी भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने उदाहरणों के साथ इसे स्पष्ट किया, जिसमें बताया गया कि बाल पोर्नोग्राफ़ी सामग्री को देखते समय उस पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति – जैसे वॉल्यूम या स्क्रीन का आकार समायोजित करना – उस सामग्री के कब्जे में माना जा सकता है।

कोर्ट ने उन व्यक्तियों की ज़िम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया जो गलती से बाल पोर्नोग्राफ़ी का सामना करते हैं, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि उत्तरदायित्व से बचने के लिए अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट करना आवश्यक है।

ऐसी सामग्री की रिपोर्ट न करने पर, भले ही इसे बंद कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो, कम से कम 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, इसके बाद के अपराधों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Physical Possession से परे दंड

फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि किसी व्यक्ति को धारा 15 के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, भले ही एफआईआर दर्ज होने के समय उसके पास बाल पोर्नोग्राफ़ी न हो। अगर सबूत दिखाते हैं कि आरोपी के पास किसी भी समय ऐसी सामग्री तक पहुँच या नियंत्रण था, तो भी उन्हें आरोपों का सामना करना पड़ सकता है।

रिपोर्टिंग और इरादे के प्रति सख्त दृष्टिकोण

अदालत ने कानून प्रवर्तन और न्यायिक निकायों को सलाह दी कि वे अपनी जाँच को धारा 15 की सिर्फ़ एक उपधारा तक सीमित न रखें। भले ही कुछ अपराध तुरंत स्पष्ट न हों, पुलिस और अदालतों को यह निर्धारित करने के लिए अन्य उपधाराओं पर विचार करना चाहिए कि कोई अपराध हुआ है या नहीं।

जैसा कि अदालत ने स्पष्ट किया, आरोपी के इरादे (मेन्स रीआ) का अनुमान उनके कार्यों से लगाया जा सकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि उन्होंने सामग्री को कैसे संभाला और उन्होंने इसकी रिपोर्ट की या नहीं।

यह फैसला बाल पोर्नोग्राफ़ी कानूनों की सुप्रीम कोर्ट की सख्त व्याख्या को रेखांकित करता है, जो व्यक्तियों पर आगे के नुकसान को रोकने के लिए अवैध सामग्री की रिपोर्ट करने और उसे नष्ट करने की अधिक ज़िम्मेदारी डालता है।

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