हम जानते हैं कि जब कोई स्टाइलिस्ट हमारे हेयर स्टाइल को खराब करता है तो कैसा लगता है, लेकिन हम लोगों में से बहुतों को नुकसान की भरपाई नहीं मिल पाती। हालाँकि, इस दिल्ली-मॉडलने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया, और वास्तव में उसको 2 करोड़ मुआवजे के तौर पे मिले थे।
महिला पहली बार अप्रैल 2018 में दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल में हेयरकट और सलून के लिए गई थी। उसके लंबे बाल हुआ करते थे और नाई की एक गलती के कारण, उसके बाल बहुत छोटे कट गए थे|
उसकी शिकायत के अनुसार, वह यह देखकर हैरान थी कि उसके चेहरे को आगे और पीछे से ढकने के लिए और नीचे से 4 इंच के सीधे बाल ट्रिम करने के लिए उसके विशेष निर्देशों के बावजूद हेयर स्टाइलिस्टने उसके पूरे बाल काट डाले थे| उसके बाल ऊपर से केवल 4 इंच छोड़कर उसके कंधे को छू रहे हैं। उसने पहले अपने नियमित स्टाइलिस्ट के लिए कहा, लेकिन वे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वह एक प्रतिस्थापन के साथ चली गई।
उसने अपनी शिकायत में आगे कहा कि सलून ने उसे “संदिग्ध उपचार” की पेशकश की और इसके परिणाम स्वरूप उसकी खोपड़ी जल गई और क्षतिग्रस्त हो गई। इलाज के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री ने उसके बालों को और भी खराब कर दिया था। हालाकि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उन्हें मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपये दिए है।
न्यायमूर्ति आर.के.अग्रवाल और डॉ.एस.एम.कांतिकर द्वारा एक आदेश में, यह कहा गया है कि “इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाएं अपने बालों के संबंध में बहुत सतर्क और सावधान रहती हैं और वे बालों को अच्छी स्थिति में रखने के लिए एक सुंदर राशि खर्च करती हैं। ” इसी वजह से महिला मुआवजा दिया गया है।