अगर पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन गुमनाम संपत्तियों पर अपनी गवाही दर्ज करने के लिए तीसरे समन्स में इनकार करती हैं, तो ईडी के कर्मचारी साबरमती जेल में बंद राजनेता अतीक से पूछताछ कर सकते हैं। ईडी ने 10 अप्रैल को दोषी गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। अतीक और उनके बेटे उमर पर 195 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
ईडी के सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने 16 रियल एस्टेट कंपनियों की पहचान की है, जिसमें अतीक, उसके बेटे और पत्नी के संदिग्ध लेनदेन हुए है। अतीक की पत्नी को विस्तृत पूछताछ के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया है।
अतीक की पत्नी द्वारा पहले दो समन्स का इनकार करने के बाद अब तीसरा समन्स जारी किया गया है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, मामला दर्ज होने के बाद पूर्व सांसद की कंपनियों के ऑडिटर को बुलाया गया था, लेकिन वे भी आदेश का अनादर करते हुए पेश नहीं हुए थे|
उमर पर पहले आईपीसी की धारा 174 के तहत लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था। शाइस्ता को अब तीसरा नोटिस जारी किया गया है और अगर वह आदेश का पालन नहीं करते हैं तो ईडी की एक टीम जून 2019 से गुजरात की साबरमती जेल में बंध अतीक की जांच के लिए भेजी जाएगी|
प्रशासन और यूपी पुलिस ने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है| पूर्व लोकसभा सांसद और बाहुबली नेता अहमद अतीक के खिलाफ हत्या, अपहरण, अवैध खनन, फिरौती, धमकी और धोखाधड़ी सहित 90 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्हें जून 2019 में प्रयागराज सेंट्रल जेल से साबरमती सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। 26 दिसंबर, 2018 को, यूपी के व्यवसायी मोहित जायसवाल ने अतीक के खिलाफ धमकी देने और अपना व्यवसाय स्थानांतरित करने का मामला दर्ज किया था। अंततः मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और अतीक को यूपी के बाहर अहमदाबाद में साबरमती जेल में उच्च सुरक्षा में रखने का आदेश दिया गया था।