पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की निंदा करते हुए इसे बताया 'अक्षम्य अपराध' - Vibes Of India

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पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की निंदा करते हुए इसे बताया ‘अक्षम्य अपराध’

| Updated: August 26, 2024 11:54

जलगांव/महाराष्ट्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महिलाओं के खिलाफ अपराधों को “अक्षम्य अपराध” बताया और इस बात पर जोर दिया कि न केवल अपराधियों बल्कि ऐसे अपराधों में सहायता करने वालों और उन्हें बढ़ावा देने वालों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

जलगांव में ‘लखपति दीदी सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, “महिलाओं के खिलाफ अपराध एक अक्षम्य पाप है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और जो कोई भी इन अपराधों का समर्थन या सहायता करता है, उसे भी परिणाम भुगतने होंगे।”

उनकी यह टिप्पणी कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या तथा बदलापुर के एक स्कूल में यौन उत्पीड़न मामले सहित हाल की घटनाओं पर व्यापक आक्रोश के मद्देनजर आई है।

प्रधानमंत्री ने सभी क्षेत्रों में जवाबदेही के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “चाहे वह अस्पताल हो, स्कूल हो, कार्यालय हो या पुलिस व्यवस्था हो, जहां भी लापरवाही होती है, जवाबदेही लागू की जानी चाहिए। यह संदेश ऊपर से नीचे तक स्पष्ट रूप से गूंजना चाहिए। ऐसे पाप अक्षम्य हैं। सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन समाज और सरकार के रूप में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।”

मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत नए प्रावधानों का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि बीएनएस में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए सबसे कठोर दंड का प्रावधान है।

“पहले, एफआईआर दर्ज करने में देरी, मामलों की सुनवाई नहीं होने और न्याय में देरी के बारे में शिकायतें आती थीं। हमने भारतीय न्याय संहिता में इनमें से कई मुद्दों को संबोधित किया है,” मोदी ने कहा।

उन्होंने ई-एफआईआर की शुरूआत का भी उल्लेख किया, जिससे महिलाओं को पुलिस स्टेशन जाए बिना ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की अनुमति मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इन रिपोर्टों में बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि नए कानूनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की तेजी से जांच और नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास सहित कठोर दंड के प्रावधान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बीएनएस उन मामलों को भी संबोधित करता है जहां महिलाओं को शादी के झूठे वादों के तहत धोखा दिया जाता है।

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