आपके वित्त पर नवीनतम बजट (budget) का प्रभाव काफी हद तक आपकी आय के स्तर, आपके द्वारा चुनी गई आयकर व्यवस्था और आपके निवेश पोर्टफोलियो पर निर्भर करता है। आईए जानते हैं कि इसका क्या असर हमारे आर्थिक स्थिति पर पड़ता है:
10 लाख रुपये से अधिक की आय के लिए
यदि आपकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो संशोधित कर स्लैब और नई व्यवस्था में बढ़ी हुई मानक कटौती के परिणामस्वरूप सालाना 17,500 रुपये का शुद्ध लाभ होता है। इसके अतिरिक्त, कर में कमी से आपका स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 700 रुपये (17,500 रुपये का 4%) कम हो जाता है, जिससे कुल 18,200 रुपये की बचत होती है।
50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच की आय के लिए
50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच की आय वालों के लिए, बचत में अधिभार पर 1,750 रुपये (17,500 रुपये का 10%) शामिल है, जिससे उपकर सहित कुल शुद्ध बचत 20,020 रुपये हो जाती है।
1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये के बीच की आय के लिए
1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये के बीच की वार्षिक आय के लिए, 15% अधिभार दर अधिभार और उपकर सहित कुल बचत को 20,930 रुपये तक बढ़ा देती है।
2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के बीच की आय के लिए
इस आय स्तर पर, लाभांश और पूंजीगत लाभ को छोड़कर, 25% अधिभार के परिणामस्वरूप कुल 22,750 रुपये की बचत होती है। लाभांश और पूंजीगत लाभ सहित, 15% अधिभार बचत को 20,930 रुपये तक ले जाता है।
7-75 लाख रुपये से कम आय के लिए
नई व्यवस्था सालाना 7.75 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जिससे उनकी कर देयता पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। यहाँ इसका विवरण दिया गया है:
- 3 लाख रुपये तक कर शून्य है
- 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये के बीच, दर 5% है, जिसके परिणामस्वरूप 7 लाख रुपये पर 20,000 रुपये की देयता होती है।
- धारा 87ए के तहत 25,000 रुपये की छूट इस देयता को समाप्त कर देती है।
- 75,000 रुपये की मानक कटौती जोड़ने से कोई भी कर देय समाप्त हो जाता है, जिससे 7-75 लाख रुपये तक कर-मुक्त स्थिति बढ़ जाती है।
पुरानी आयकर व्यवस्था
पुरानी आयकर व्यवस्था से चिपके रहने वालों के लिए, ये परिवर्तन लागू नहीं होते हैं, क्योंकि व्यवस्था अपरिवर्तित रहती है।
पूंजीगत लाभ पर प्रभाव
पूंजीगत लाभ के उपचार में परिवर्तन से कुछ लाभ प्रभावित हो सकते हैं:
इक्विटी पर अल्पकालिक लाभ पर अब 15% के बजाय 20% कर लगेगा। उदाहरण के लिए, एक वर्ष के भीतर इक्विटी खरीदने और बेचने से 2 लाख रुपये का लाभ अब 30,000 रुपये के बजाय 40,000 रुपये का कर लगेगा।
दो साल से अधिक समय तक रखी गई संपत्ति पर दीर्घकालिक लाभ पर मुद्रास्फीति के समायोजन के बिना 20% के बजाय 12.5% कर लगेगा।
उदाहरण के लिए, पांच साल पहले 1 करोड़ रुपये में खरीदा गया घर अब 1.2 करोड़ रुपये में बेचने पर 20 लाख रुपये का लाभ और 2.5 लाख रुपये का कर लगता है, जबकि पहले मुद्रास्फीति समायोजन के कारण पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं लगता था।
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