हाल ही में नूंह में हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। यह घटनाक्रम तब हुआ जब विश्व हिंदू परिषद और उसकी युवा शाखा – बजरंग दल ने उनसे दूरी बना ली। पुलिस के मुताबिक, बजरंगी गोरक्ष बजरंग फोर्स नामक संगठन का अध्यक्ष है।
45 वर्षीय, बिट्टू बजरंगी जिन्हें राज कुमार के नाम से भी जाना जाता है, फ़रीदाबाद के ग़ाज़ीपुर बाज़ार और डबुआ बाज़ार में फल और सब्जियों के व्यापारी हैं। ऐसा माना जाता है कि वह पिछले तीन वर्षों से अपना गौरक्षक समूह चला रहा है। सूत्रों के हवाले से पहले की रिपोर्टों में बजरंगी को बजरंग दल का सदस्य भी बताया गया था।
जुलाई के अंत में हरियाणा के नूंह में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि बजरंगी और उसके साथियों ने वीएचपी जुलूस के दौरान अवैध हथियार लहराये थे, जिस पर 31 जुलाई को मुस्लिम बहुल नूंह में हमला हुआ था.
जबकि बिट्टू बजरंगी को हिंसा के दो दिन बाद (एक अन्य मामले में) फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जांच में शामिल होने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन पर भड़काऊ भाषण देने और सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने का आरोप था। पिछले एक महीने में ही उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के तीन मामले दर्ज किए गए हैं।
“मैं नलहर मंदिर से 300 मीटर दूर अपनी टीम के साथ ड्यूटी पर था। हमने लगभग 20 लोगों की भीड़ को तलवारें और त्रिशूल लेकर नलहर मंदिर की ओर मार्च करते देखा। कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए मेरी टीम ने उनके हथियार छीन कर जब्त कर लिये. इसके बाद, उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और टीम के साथ हाथापाई की, “सहायक पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू द्वारा दायर एक शिकायत में कहा गया है।
एएसपी ने कहा कि समूह पुलिस वाहनों के सामने बैठ गया था जहां उनके हथियार रखे हुए थे। इसके तुरंत बाद, उन्होंने वाहन के पिछले गेट खोल दिए और हथियार लेकर भाग गए।
एएसपी कुंडू ने अपनी शिकायत में कहा, “बिट्टू और अन्य जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और हमें जान से मारने की धमकी दी, उनकी पहचान फुटेज में की गई।”
बजरंगी से पूछताछ की गई और बाद में कुंडू की शिकायत के आधार पर एक नई एफआईआर के बाद उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं का हवाला दिया गया है, जिनमें 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 332 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (एक लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 395, 397 (सशस्त्र डकैती) शामिल हैं। 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम के प्रावधान।
इस बीच विहिप ने गोरक्षकों के बजरंग दल से संबंध के दावों को संबोधित करने की मांग की और जोर देकर कहा कि समग्र रूप से विहिप का आरोपियों के साथ कोई संबंध नहीं है।
“राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जो कि बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जाता है, का बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) भी उनके द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए वीडियो की सामग्री को उचित नहीं मानती है।” दक्षिणपंथी संगठन ने एक बयान में कहा।
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