अहमदाबाद शहर के जमालपुर इलाके और एसटी के आसपास आम लोगों के जीवन को प्रताड़ित करने वाले गुजसीटोक के आरोपी शरीफ खान की संपत्ति पर अहमदाबाद नगर निगम ने बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चला कर जमीदोज कर दिया। इस दौरान 3200 वर्ग फुट की जगह खाली कराई गयी , यह कार्यवाही गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश पर की गयी। इस दौरान 12 अवैध दुकान तथा बांग्ला को जमीदोज किया गया।
अहमदाबाद नगर निगम के पूर्वी क्षेत्र सीमा क्षेत्र में टी.पी. नगर आरक्षित भूखंडों में सड़क अतिक्रमण/अतिक्रमण/अपारिवारिक संरचनाओं को हटाने के अभियान के तहत संपदा और शहरी विकास विभाग द्वारा गुजरात टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट-1976 की धारा-67 और धारा-68 और उसके तहत नियम संख्या 33 के अनुसार, पूर्वी क्षेत्र संपदा और नगर विकास विभाग के कर्मचारी, मजदूर और जे.सी.बी.मशीन की सहायता से टीपी रोड को जोड़ने वाली जगह पर के अवैध निर्माण हटाकर कब्जा कर लिया जिसमे 06बिना आवासीय और 03 कमर्शियल फुटपाथअतिक्रमण को हटाया गया। करीब 200 फीट लंबे टीपी रोड को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है.
अमराईवाड़ी वार्ड के विपरीत केसी रेस्टोरेंट से अवैध अतिक्रमण हटाते हुए विविध माल जब्त किया गया और अपैरल पार्क से रबारी कॉलोनी तक मेट्रो रूट तक के अवैध अतिक्रमण को दूर किया गया।
आने वाले दिनों में भी टी.पी. नगरीय आरक्षित प्लाटों/अपारिवारिक ढांचों एवं बोर्डों/बैनरों में सड़कों/अतिक्रमणों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।
एएमसी ने 13978 लाख से अधिक की लागत से 1628 आवासों के निर्माण को दी मंजूरी