गाठिया में रसायन मिलाने वाले व्यापारी को एक साल की जेल ,10 हजार जुर्माना -

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गाठिया में रसायन मिलाने वाले व्यापारी को एक साल की जेल ,10 हजार जुर्माना

| Updated: July 13, 2022 16:57

राजकोट में तीखा गाठिया ( बेसन से बना गुजराती खाद्य पदार्थ ) में रसायन मिलाने के आरोप में दुकान संचालक व्यापारी को एक साल जेल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। व्यापारी गाठिया को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमे रंगीन रसायन डालता था । राजकोट के लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले व्यापारी के यहा स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर नमूने लिए थे।

स्वास्थ्य विभाग ने श्रीनाथजी फरसाण एवं स्वीट मार्ट पर छापा मारा था

मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने 18-2-2013 को राजकोट के लक्ष्मीनगर मेन रोड स्थित श्रीनाथजी फरसाण एवं स्वीट मार्ट पर छापा मारा। जांच के दौरान गाठिया में रसायन मिला। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगर न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए श्रीनाथजी फरसाण एवं स्वीट मार्ट के संचालक चंद्रकांत गिरधरभाई कानाबर को एक साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

गाठिया को नरम करने के लिए इसमें हानिकारक रसायन का इस्तेमाल करते हैं


राजकोट महानगर पालिका के उप स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पंकज राठौर ने बताया कि राजकोट में खाने में कई तरह के तत्व मिलाए जाते हैं. जिससे शरीर को कई तरह की बीमारी होने का डर होता है। कई व्यापारी गाठिया को नरम करने के लिए इसमें हानिकारक रसायन का इस्तेमाल करते हैं।

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