राहुल गांधी को "मोदी उपनाम" टिप्पणी मामले में गुजरात उच्च न्यायालय का नोटिस

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राहुल गांधी को “मोदी उपनाम” टिप्पणी मामले में गुजरात उच्च न्यायालय का नोटिस

| Updated: March 17, 2022 16:11

7 मार्च को उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई में पूर्णेश मोदी के वकील हर्षिल तोलिया ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत एक आरोपी के बयान दर्ज करते समय अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली उचित कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया।

गुजरात उच्च न्यायालय ( Gujarat high court) ने राहुल गांधी ( Rahul gandhi )को राज्य के भाजपा मंत्री पूर्णेश मोदी ( Purnesh modi misnister of Gujarat) की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें सूरत की अदालत ( Surat court ) के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कांग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में उनके 2019 के “मोदी उपनाम” वाले बयान को खारिज कर दिया गया था।
शिकायतकर्ता ने हाल ही में उच्च न्यायालय ( High court) का दरवाजा खटखटाया, सूरत की अदालत के 23 फरवरी के आदेश को चुनौती देते हुए मंत्री के आवेदन को खारिज करने के लिए आरोपी राहुल गाँधी( Rahul gandhi) को “व्यक्तिगत रूप से सीडी और / या पेन ड्राइव और / या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री की व्याख्या” करने के लिए कहा।

RAHUL GANDHI

न्यायमूर्ति वीएम पंचोली ( JUSTICE V.M PANCHOLI) ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में, नोटिस जारी किया, जो 28 मार्च को प्रतिवादियों राहुल गाँधी( RAHUL GANDHI) और गुजरात सरकार ( GUJARAT GOVERNMENT )को पक्ष रखने के लिए कहा था।
उच्च न्यायालय( HIGH COURT) ने शिकायतकर्ता की प्रार्थना के अनुसार सूरत अदालत के समक्ष लंबित निजी आपराधिक मानहानि मामले में कार्यवाही पर भी अंतरिम रोक लगा दी।

भाजपा मंत्री (तब एक विधायक)पूर्णेश मोदी ( PURNESH MODI )ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली को संबोधित करते हुए “मोदी उपनाम”( MODI SURNAME ) पर अपनी टिप्पणी पर राहुल गांधी( RAHUL GANDHI) के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया था।

शिकायतकर्ता ने कहा कि कांग्रेस सांसद की कथित टिप्पणी, “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” पूरे मोदी समाज को बदनाम किया।

गांधी ने पिछले साल सूरत की अदालत में अपनी उपस्थिति के दौरान दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था।

कोलार में रैली के दौरान, राहुल गांधी ने कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी

अदालत ने भाजपा नेता द्वारा अप्रैल 2019 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि से निपटने) के तहत दायर मामले में कांग्रेस के सांसद राहुल गाँधी का बयान भी दर्ज किया था।
सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता ने जिला चुनाव अधिकारी और कोलार के कलेक्टर से प्राप्त तीन सीडी की प्रमाणित प्रतियां जमा कीं, जिसमें “मोदी” उपनाम के बारे में उनका अवलोकन था।

शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ( PURNESH MODI ) चाहते थे कि सूरत की अदालत राहुल गांधी की उपस्थिति में सीडी चलाये ताकि वे सीआरपीसी की धारा 313 (आरोपी की जांच करने की शक्ति से संबंधित) के प्रावधानों के अनुसार उनकी सामग्री को व्यक्तिगत रूप से समझा सकें ताकि किसी भी तकनीकी से बचने के लिए भविष्य में आपत्ति, अदालत में दर्ज ना करायी जा सके जिसे सूरत की अदालत ने खारिज कर दिया था।

मजिस्ट्रेट की अदालत ने भी उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देने के लिए मंत्री की याचिका को खारिज कर दिया था।

7 मार्च को उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई में पूर्णेश मोदी के वकील हर्षिल तोलिया ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत एक आरोपी के बयान दर्ज करते समय अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली उचित कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया।

पूर्णेश मोदी( PURNESH MODI ) को पिछले साल नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था।

कोलार में रैली के दौरान, राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी

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