उत्तर प्रदेश के साथ देश की राजनीति को गरमा देने वाले लखीमपुर खीरी में तिकुनियां कांड के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की करीब चार महीने के बाद जेल से रिहाई हो गई है।
आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जमानत मिली है।
जिला जज ने सुनवाई के बाद तीन-तीन लाख की दो जमानतें व इसी धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर आशीष को रिहा किए जाने के आदेश दिए थे।
लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में तीन अकटूबर को उपद्रव के बाद भड़की हिंसा में चार किसानों तथा एक पत्रकार सहित आठ लोगों की मौत के मामले में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मुख्य आरोपित बनाया गया।
आशीष मिश्रा के शहर से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं
लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मिली जमानत
एसआइटी ने आशीष मिश्रा को आठ लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपित बनाकर दस अक्टूबर को जेल भेज दिया था। आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह ने मीडिया को बताया कि आज आशीष मोनू की जेल से रिहाई हो गई है।
इस दौरान उनके शहर से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष को एसआईटी की करीब चार हजार पन्नों की चार्टशीट में मुख्य आरोपित बनाया गया है।
लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की आज रिहाई हो गई है।
खीरी हिंसा के मुख्य आरोपित आशीष मिश्र मोनू की हाईकोर्ट से बीती 10 फरवरी को जमानत मंजूर हुई थी.
आदेश में धारा 302 व 120बी आइपीसी टाइप होने से छूट गया था।
लखीमपुर खीरी : त्रासदी होनी ही थी
इसके बाद बीती 11 फरवरी शुक्रवार को हाइकोर्ट में संशोधन अर्जी दाखिल की गई थी।
सोमवार को हाईकोर्ट में संशोधन अर्जी मंजूर होने के बाद आशीष के अधिवक्ता ने यहां जिला जज की अदालत में जमानत धनराशि निश्चित करने के लिए अर्जी दी।
जिला जज ने सुनवाई के बाद तीन-तीन लाख की दो जमानतें व इसी धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर आशीष को रिहा किए जाने के आदेश दिए थे।
मंगलवार को संबंधित थानों से कोर्ट में सत्यापन पहुंचने के बाद कोर्ट ने आशीष मिश्र की रिहाई का आदेश जेल भेज दिया। आदेश जेल में रिसीव हो गया।
कुछ औपचारिकता पूरी होने के बाद आज ही आशीष मिश्र को रिहा कर दिया गया ।