राज्य सरकार ने सोमवार को गुजरात भूमि हथियाने (निषेध) अधिनियम, 2020 के तहत व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायतों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया।
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राज्य सरकारी वकील ने बताया कि 11,036 में से केवल 805 आवेदनों को अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समितियों द्वारा आपराधिक शिकायतें दर्ज करने के लिए अनुमोदित किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अपराध उन व्यक्तियों ने किया गया है जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
अधिनियम पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक और अवैध बताते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में करीब 125 याचिकाएं दायर की गई हैं।
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मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने याचिकाओं की दिन-प्रतिदिन सुनवाई करने का फैसला किया और पहले अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन का सुझाव देते हुए मामलों की संख्या के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए थे।